लखनऊ व्यापारियों को ब्याज माफी, दस लाख तक पूरी छूट

लखनऊ के व्यापारियों के लिए जीएसटी से जुड़ी ब्याज माफी योजना बड़ी राहत लेकर आई है। राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को लाटूश रोड स्थित व्यापार मंडल कार्यालय में व्यापारियों से मुलाकात की और योजना की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना सोलह अक्टूबर से पंद्रह जनवरी तक पोर्टल के माध्यम से लागू रहेगी। इसके तहत दस लाख रुपये तक की मूल बकाया राशि वाले मामलों में ब्याज और अर्थदंड में पूरी छूट का प्रावधान है। जिन व्यापारियों ने बकाया का कुछ हिस्सा पहले जमा कर दिया है, वे भी शेष राशि पर शर्तों के अनुसार छूट पा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा और स्वीकृति के बाद लाभ मिलेगा। व्यापारियों ने बैठक में वैट बकाए और अन्य विसंगतियों से जुड़े सवाल भी उठाए, जिनके जवाब अधिकारियों ने विस्तार से दिए। व्यापार संगठनों का कहना है कि समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले अधिक से अधिक व्यापारी इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि पुराने विवाद सुलझें और कारोबार पर बोझ कम हो।
तस्वीर: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure_at_the_end_of_the_Hampi_Baazar.jpg (CC BY-SA 4.0)
