RGHS में गंभीर मरीजों को सत्यापन से छूट मिली

जयपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के डिस्चार्ज नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। नए निर्देशों के तहत अब गंभीर और विशेष चिकित्सकीय परिस्थितियों वाले मरीजों को अस्पताल से छुट्टी के समय आंख झपकाकर लाइव सत्यापन कराने से छूट मिलेगी।
नियमों के अनुसार योजना के तहत अस्पतालों को क्लेम का भुगतान तभी होता था, जब मरीज की लाइव फोटो लेकर आंख झपकाने से सत्यापन किया जाता था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उपचार लेने वाला मरीज वही है जिसका रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन बेहोशी, तेज दर्द, ऑक्सीजन सपोर्ट या चेहरे पर पट्टी जैसी स्थितियों में गंभीर मरीज यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे, जिससे उन्हें और परिजनों को भारी कठिनाई होती थी।
नए प्रावधान के तहत सत्यापन न हो पाने का सटीक चिकित्सकीय कारण बिल और दावे के रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल वास्तविक चिकित्सकीय परिस्थितियों में ही मिलेगी और सामान्य मामलों में सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी।
तस्वीर: Wikimedia Commons ()
