अस्पतालों में सिंगल-यूज डिवाइस दोबारा इस्तेमाल पर रोक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में एक बार इस्तेमाल होने वाले मेडिकल डिवाइसों के दोबारा उपयोग पर सख्त रोक लगा दी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी राज्यों के सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश जारी कर कहा है कि सिंगल-यूज डिवाइस को दोबारा इस्तेमाल न किया जाए। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सिंगल-यूज मेडिकल डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें केवल एक मरीज या एक प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। इनमें सुई, सिरिंज और कई डिस्पोजेबल उपकरण शामिल हैं। इन्हें साफ करके दोबारा चलाने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। इस्तेमाल की गई सुई या सिरिंज दूसरे मरीज पर लगाने से संक्रमित रक्त के जरिए एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी जैसे गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है।
आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पताल उपकरणों पर लिखे निर्देशों के अनुसार ही उनका उपयोग करें। मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 के तहत भी सिंगल-यूज उपकरणों के पुनः उपयोग पर प्रतिबंध पहले से लागू है।
तस्वीर: Wikimedia Commons ()
