SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही बहस अब निर्णायक मोड़ पर है। इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली करीब 22 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, ताकि कोई अपात्र नाम सूची में न रहे और कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कम समय में चलाई गई इस कवायद से बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है और दस्तावेजों की शर्तें आम लोगों, खासकर गरीब और प्रवासी मजדूरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अदालत इससे पहले भी इस मामले में आयोग से जवाब मांग चुकी है और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दे चुकी है। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ आगे की तारीख तय कर सकती है या अंतरिम निर्देश जारी कर सकती है। राजनीतिक दलों की नजर भी इस सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि इसका असर आने वाले चुनावों की तैयारियों पर पड़ सकता है।
