जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल मामले में SC का नोटिस

नई दिल्ली। राजधानी के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जंतर-मंतर दशकों से लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां देश भर से लोग अपनी मांगें लेकर पहुंचते हैं। हाल के दिनों में प्रदर्शन स्थलों को लेकर नए नियमों और पाबंदियों की चर्चाओं के बीच यह मामला अदालत पहुंचा। याचिका में कहा गया है कि विरोध का स्थान तय करना नागरिकों के अभिव्यक्ति अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। नागरिक संगठनों का कहना है कि जंतर-मंतर का ऐतिहासिक महत्व है और इसे खत्म करना लोकतांत्रिक परंपरा को कमजोर करेगा। वहीं प्रशासन का तर्क रहता है कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिहाज से नियमन जरूरी है। कानूनी जानकार मानते हैं कि अदालत इस मामले में नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक जरूरतों के बीच संतुलन साधने का प्रयास करेगी। अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। तब तक प्रदर्शनकारियों और संगठनों की नजर अदालत के रुख पर टिकी रहेगी।
