ग्वालियर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली-धरना दो माह प्रतिबंधित

ग्वालियर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के रैली, धरना और प्रदर्शन पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने, लाउडस्पीकर के अनुचित प्रयोग और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक की बात कही गई है। आयोजकों को किसी भी कार्यक्रम से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मौसम में प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोगों के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में अनावश्यक बाधा न आए। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि अनुमति की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रखी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं की जाएगी।
तस्वीर: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protest_rally_at_the_Azad_Maidan_in_Goa,_India_2018.jpg (CC BY-SA 4.0)
