सामाजिक सहायता योजना के नए नियम, 53,428 करोड़ का प्रावधान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गरीबों और वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही सामाजिक सहायता योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक के पांच वर्षों के लिए 53,428 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की विस्तृत परिचालन नियमावली जारी कर दी है। नए दिशानिर्देशों में दिव्यांगता पेंशन के कवरेज का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकें। साथ ही डीबीटी के माध्यम से शत-प्रतिशत आधार-संबद्ध भुगतान अनिवार्य किया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। मंत्रालय का कहना है कि इन सुधारों से योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर पहुंचेगा। अधिकारियों के मुताबिक, डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। राज्यों को नए नियमों के क्रियान्वयन के लिए जल्द दिशानिर्देश भेजे जाएंगे।
तस्वीर: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
