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हत्या कारित करने से संबंधित 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 5,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

Published on: 30-01-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

हत्या कारित करने से संबंधित 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 5,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या कारित करने से संबंधित 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 5,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

वादी द्वारा थाना लालगंज पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि दिनांक-22.06.2020 को समय करीब 20.00 बजे मेरे चाचा रामचरन पुत्र सुखई ने मेरी चाची और मेरी पत्नी के झगड़े को लेकर आक्रोश में मेरे भाई को चाकू जैसे नुकीले हथियार से मार कर घाव कर दिया जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल बस्ती ले जाया गया जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके संबंध में थाना लालगंज जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 116/2020 धारा 302,323,504 IPC बनाम 1.रामचरन पुत्र सुखई 2. आशा उर्फ कमलापति पत्नी रामचरन निवासीगण महसो उंचवा टोला थाना लालगंज के पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-30.01.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, बस्ती द्वारा 1.रामचरन पुत्र सुखई 2. आशा उर्फ कमलापति पत्नी रामचरन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

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