जंतर मंतर बैरिकेड मामले में हाई कोर्ट ने सीजेपी नेताओं से पूछे सवाल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रंका से बैरिकेड तोड़कर जंतर मंतर में प्रवेश करने के आरोपों को लेकर सवाल किए। न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियां कीं।
अदालत ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर दूसरी बार शांति भंग करने का आरोप हो, तो अधिकारी उससे अधिक सख्त सबूत मांग सकते हैं। दोनों नेता विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत पहुंचे हैं।
यह मामला राजधानी में विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर चल रही बहस से भी जुड़ा है। कोर्ट के अगले निर्देशों पर दोनों पक्षों की नजर है, जबकि पुलिस की ओर से मामले की एक अन्य धारा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
तस्वीर: Wikimedia Commons (Public domain)
