Latest News
‘यह नए नेतृत्व की तलाश करने का समय है’: ट्रम्प ने ‘बीमार’ खमेनेई के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया – क्या राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ नए सिरे से धमकियां दे रहे हैं?ट्रम्पियाना: पेटुलेंट पुरस्कार सेनानी के लिए कोई विराम नहीं‘पहले कभी नहीं देखा’: सऊदी गुफाओं में चीता की ममियाँ मिलीं – प्राकृतिक रूप से ममीकृत बड़ी बिल्लियों के लिए पहली बारएक अलग रोहित शर्मा: क्यों भारत के सलामी बल्लेबाज अब अधिक सावधानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं | क्रिकेट समाचार‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 43: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म ने दुनिया भर में 1275 करोड़ रुपये कमाए |‘बंगाल टीएमसी से तंग आ चुका है’: महा जीत के बाद पीएम मोदी ने ममता पर निशाना साधा; मालदा रैली कल इंडिया न्यूजबजट 2026: लंबे समय से लंबित और लंबे समय तक चलने वाले कर मुकदमे से निपटने की तत्काल आवश्यकतावेनेजुएला से ईरान तक: कैसे अमेरिका की मिसाइल हमले से ठोस रॉकेट मोटर आपूर्ति संकट पैदा हो रहा है – समझाया गया‘मानो यह जंतर-मंतर हो!’ ED के आरोप से SC ‘परेशान’; एजेंसी का कहना है कि टीएमसी ने इंडिया न्यूज पर I-PAC की छापेमारी से पहले लोगों को HC आने के लिए कहा था‘खराब योजना’: निखिल कामथ ने बीएमसी चुनावों के दौरान शेयर बाजार बंद होने पर सवाल उठाए; झंडे ‘सराहना की गंभीर कमी’

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 सितम्बर को जनपद में होगा!

Published on: 08-09-2023

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*

*राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 सितम्बर को जनपद में होगा!*

बस्ती – राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 सितम्बर को जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देशन में कलेक्टेªट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेंगा। उक्त जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने दी है।
       उन्होने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामलें, बैंक वसूली से संबंधित मामलें, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश, विशिष्ट वाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है, निस्तारित किया जायेंगा।

Publice Voice News Network – Premium Description (Hindi)
Publice Voice News Network एक सशक्त, विश्वसनीय और स्वतंत्र मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जो जनता की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के लिए समर्पित है। हम मानते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का उद्देश्य सत्ता नहीं, सत्य की सेवा है — और इसी सिद्धांत पर हमारा पूरा नेटवर्क कार्य करता है।
Publice Voice News Network उन मुद्दों को उजागर करता है जो समाज, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े हैं, जिन्हें आमतौर पर मुख्यधारा मीडिया नजरअंदाज कर देता है। हम हर खबर को तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं— बिना दबाव, बिना डर और बिना समझौते के।

राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय न्यूज़ नेटवर्क