नीला ड्रम हत्याकांड: अदालत ने मुस्कान-साहिल को फांसी सुनाई

मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा दी है। इस मामले में एक विवाहित युवक की हत्या कर शव को प्लास्टिक के ड्रम में छिपाने के आरोप लगे थे, जिसके खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्यु दंड सुनाया। बताया जाता है कि फैसला सुनाते समय न्यायाधीश ने महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए अपराध की विभीषिका पर टिप्पणी भी की। मामले की जांच अपने समय में काफी तेजी से पूरी की गई थी — पुलिस ने करीब 54 दिनों में लगभग एक हजार पन्नों का आरोपपत्र तैयार कर अदालत में दाखिल कर दिया था, जिसकी चर्चा उस समय खूब हुई थी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा है कि उन्हें न्याय मिला है, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को ऊपरी अदालतों में अपील का अधिकार प्राप्त है। कानूनी जानकारों का कहना है कि फांसी की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय से होना आवश्यक होता है, इसलिए अंतिम निर्णय में अभी समय लग सकता है। यह मामला घरेलू रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और अपराध की क्रूरता को लेकर समाज में गंभीर सवाल भी छोड़ गया है।
