ऑनलाइन खतरनाक विस्फोटकों की बिक्री पर सीसीपीए की कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने विनियमित खतरनाक विस्फोटकों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार ऐसे उत्पादों की ऑनलाइन उपलब्धता लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए प्लेटफॉर्मों पर निगरानी बढ़ाई गई है।
खतरनाक विस्फोटक सामग्री का गलत हाथों में पहुंचना बड़े हादसों की वजह बन सकता है। त्योहारों के मौसम में आतिशबाजी और ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, जिससे अवैध बिक्री करने वालों पर नजर रखना और भी जरूरी हो जाता है। सीसीपीए की कार्रवाई इसी खतरे को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है।
प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से ऐसे उत्पादों की लिस्टिंग को लेकर जवाब-तलब और नियमों के पालन की उम्मीद जताई है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत खतरनाक सामान की बिक्री पर सख्त प्रावधान हैं और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने समेत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
उपभोक्ताओं को भी सलाह दी जाती है कि वे ऐसे उत्पाद केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदें तथा संदिग्ध ऑनलाइन लिस्टिंग की शिकायत करें। सुरक्षा से जुड़े मामलों में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
