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इरादन हत्या के अपराध से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

Published on: 17-02-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

इरादन हत्या के अपराध से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना दुबौलिया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादन हत्या के अपराध से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 3000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

वादी मुकदमा राजबहादुर वर्मा पुत्र हरिलाल साकिन मरवटिया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती* द्वारा दिनांक 16.03.2014 को थाना दुबौलिया पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी के भतीजे को प्रतिवादी मायाराम पुत्र स्व0 हरिलाल साकिन मरवटिया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा मारने पीटने के लिए दौड़ाया गया जिससे वो गांव के खडन्जे पर गिर गया, तथा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डाक्टरों द्वारा लखनऊ रेफर कर दिया गया, रास्ते में ही भतीजे की मृत्यु हो गयी। इस शिकायत पर थाना दुबौलिया पर मु0अ0सं0 216/2014 धारा 304 भा0द0वि0 बनाम मायाराम पुत्र स्व0 हरिलाल साकिन मरवटिया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 304 भा0द0वि0 में को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना दुबौलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 17.02.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी बस्ती द्वारा अभियुक्त मायाराम पुत्र स्व0 हरिलाल साकिन मरवटिया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को उनके जुर्म के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 3000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

अभियुक्तगण का विवरण-
मायाराम पुत्र स्व0 हरिलाल साकिन मरवटिया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती
सजा-
07 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 3000/- के अर्थदंड

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