आंध्र निकाय चुनाव में YSRCP को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में हिंसा और नामांकन से रोके जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर गंभीरता से विचार करे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक टाल दे। वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया था कि बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और बिगड़ी कानून-व्यवस्था के कारण उसके लगभग दो-तिहाई उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना जरूरी हो तो संवैधानिक अदालतों के हाथ बंधे नहीं होते। आयोग को उम्मीदवारों के साक्ष्यों पर अलग-अलग विचार कर फैसला लेने को कहा गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सीधे चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे रही, बल्कि आयोग को शिकायतों पर स्वतंत्र निर्णय का अवसर दे रही है।
तस्वीर: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
